पुणे के ग्रामीण पुलिस ने 9 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या की केस में विशेष जांच टीम (SIT) गठित की। अपराधी को गिरफ़्तार कर 13 दिन की हिरासत तय, चार्जशीट 15 दिनों में दाखिल होगी।
- पुणे ग्रामीण पुलिस ने केस के लिए विशेष जांच टीम (SIT) बनायी।
- 25 वर्षीय पड़ोसी को गिरफ़्तार कर 13 दिन की हिरासत में रखा गया।
- घटना के 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का वादा।
पुणे जिले के एक गांव में 18 अगस्त को हुई 9 साल की लड़की के बलात्कार‑हत्या के मामले में पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया। यह टीम जिला पुलिस के अतिरिक्त सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की निगरानी में काम करेगी और स्थानीय थाना प्रमुख इसे संचालित करेंगे।
घटना के बाद ही ग्रामीण पुलिस ने 25 वर्षीय पड़ोसी, जो एक खेत मजदूर है, को गिरफ्तार कर 13 दिनों के लिए हिरासत में रखा। वह आरोपी ने लड़कियों को आम के फल देकर लुभाया, फिर उसे 1.5 किलोमीटर दूर स्थित गन्ने के खेत और नदिया के किनारे ले जाकर बलात्कार कर उसे मार डाला।
पुलिस ने बताया कि हत्या के समय लड़की अपने घर में टीवी देख रही थी और उसके साथ पड़ोस के कुछ बच्चे भी थे। अपराधी ने घर में घुसकर उसे आम का प्रस्ताव दिया और फिर उसे दूर ले गया। इस दौरान वह उसे गैस करके मार गया।
क़ानूनी तौर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या), 64 (बलात्कार), 65(2) (12 वर्ष से कम उम्र के बाल पर बलात्कार), 137(2) (अधिकारियों से अपहरण), 140 (हत्या के लिए अपहरण) तथा POCSO अधिनियम की धारा 4, 6, 8, 12 का प्रयोग किया है।
यह मामला कई महीनों बाद सामने आया, जबकि उसी जिले में तीन साल की बच्ची के बलात्कार‑हत्या के बाद 65 वर्षीय आरोपी को “सबसे दुर्लभ मामलों” में गिना गया और फास्टर ट्रैक कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनायी थी।
पुणे ग्रामीण एसपी संदीप सिंह गिल ने कहा, “SIT की प्रगति को हम रोज़ाना मॉनिटर कर रहे हैं और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं।”
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that swift formation of a SIT in high‑profile child crime cases can pressure the judicial system to act faster, potentially deterring future offenses and restoring public confidence in law‑enforcement.
“Such incidents underline the urgent need for stronger child‑protection mechanisms and faster judicial processes,” says Dr. Anjali Mehta, Child Rights Advocate.
Frequently Asked Questions
Q1: कब तक चार्जशीट दर्ज होगी?
A: पुलिस ने कहा है कि घटना के 15 दिनों के भीतर चार्जशीट फाइल की जाएगी।
Q2: क्या आरोपी को मार्जिनल सज़ा मिलने की संभावना है?
A: यदि सभी आरोप सिद्ध होते हैं, तो आरोपी को भारतीय दंड संहिता की कड़ी धारा के तहत उम्रकैद या फांसी की सज़ा मिल सकती है।