कोलकाता हाई कोर्ट ने 4 सितंबर को जारी किए गए खाली करने के नोटिस को स्थगित कर दिया। अदालत ने कहा कि अग्नि प्रमाणपत्र समाप्त होने के बावजूद तत्काल खतरा नहीं है और पार्टी ने सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
- हाई कोर्ट ने खाली करने के नोटिस को स्थगित किया
- अग्नि प्रमाणपत्र समाप्त, पर तत्काल खतरा नहीं
- टीएमसी ने अनुपालन करने की इच्छा जताई, लीज विवाद जारी
अदालत का निर्णय
कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को त्रिनामूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यालय पर लागू किए गए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट (FESD) के खाली करने के आदेश को रोक दिया। न्यायाधीश कृष्णा राव ने 4 सितंबर के नोटिस को लागू न करने का निर्देश दिया और मामला 16 सितंबर को फिर सुनवाई के लिए निर्धारित किया।
अग्नि सुरक्षा संबंधी मुद्दे
जांच में पाया गया कि इमारत का अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका है और छत पर अनधिकृत संरचना तथा सातवीं मंजिल पर गैस सिलिंडर रखे हुए थे। सिलिंडर को हटा दिया गया, लेकिन विभाग ने छठी और सातवीं मंजिल को जोखिमपूर्ण मानते हुए खाली करने का आदेश दिया था।
लीज एवं मालिकाना अधिकार विवाद
टीएमसी ने बताया कि वे 9, कैमैक स्ट्रीट के छठे और सातवें तल के किरायेदार हैं और लीज 25 अगस्त को समाप्त होनी थी। लीज के मालिक की ओर से कोई प्रतिनिधि सुनवाई में नहीं आया, जिससे जिम्मेदारी के प्रश्न उठे। कोर्ट ने यह नोट किया कि लीज समाप्त होने के बावजूद भी किरायेदार को सुधार करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that the ruling highlights the delicate balance between political authority and regulatory enforcement in West Bengal, setting a precedent for how fire safety violations are handled when political offices are involved.
"अग्नि सुरक्षा का पालन सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है, चाहे वे राजनीतिक हों या नहीं," कहते हैं सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. अंजलि सैनी।
Frequently Asked Questions
Q1: क्या टीएमसी को अग्नि प्रमाणपत्र नवीनीकरण के बाद ही खाली करना पड़ेगा?
Q2: इस मामले में लीज विवाद का क्या असर पड़ेगा?