भारत में 1 अक्टूबर से 90 श्रेणियों के इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण और आईएसआई मार्क अनिवार्य होगा
भारत में 1 अक्टूबर से 90 श्रेणियों के इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण और आईएसआई मार्क अनिवार्य होगा। यह नियम इलेक्ट्रिकल उपकरणों के निर्माताओं, आयातकों और विक्रेताओं पर लागू होगा। बीआईएस प्रमाणीकरण के बिना उत्पादों का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी। यह नियम घरेलू उपयोग में आने वाले कई उत्पादों पर लागू होगा, जिनमें इलेक्ट्रिक टूथब्रश, वैक्यूम क्लीनर, कॉफी मेकर, फूड प्रोसेसर, ओवन, वॉटर हीटर, हेयर क्लिपर, ब्यूटी डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण शामिल हैं। बीआईएस प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए निर्माताओं को उत्पाद परीक्षण, फैक्ट्री निरीक्षण और बीआईएस की मंजूरी लेनी होगी।