दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं की जमा राशि जुलाई 2029 तक लॉक रहेगी, हालांकि सरकार दो साल बाद नियमों में बदलाव कर सकती है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे।
- लक्ष्मी योजना के तहत जमा राशि जुलाई 2029 तक लॉक रहेगी।
- मंत्रिमंडल के पास परिपक्वता अवधि (Maturity Period) बदलने का अधिकार है।
- पात्र महिलाओं को ₹2,500 मासिक मिलेंगे (₹1,500 RD में और ₹1,000 CBDC वॉलेट में)।
- आधार न होने पर भी पंजीकरण के वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं।
दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, इस योजना के तहत बनने वाली आवर्ती जमा (Recurring Deposit) राशि 31 जुलाई 2029 तक लॉक रहेगी। हालांकि, सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रावधान रखा है कि योजना शुरू होने के दो साल बाद मंत्रिपरिषद इस परिपक्वता अवधि की समीक्षा कर सकती है और इसमें आवश्यक बदलाव कर सकती है।
यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान लॉक-इन अवधि उस वर्ष समाप्त हो रही है जब अगले लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। योजना की संरचना काफी अनूठी है। पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें से 1,500 रुपये सीधे एक आवर्ती जमा (RD) खाते में डाले जाएंगे, जबकि शेष 1,000 रुपये लाभार्थी के बैंक खाते से जुड़े सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे।
क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि सरकार का यह कदम वित्तीय अनुशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास है। CBDC के माध्यम से होने वाला भुगतान न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकारी सहायता का उपयोग सही उद्देश्यों के लिए किया जाए।
डिजिटल मुद्रा का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं में दुरुपयोग को रोकने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।
CBDC वॉलेट पर प्रतिबंध: सरकार ने स्पष्ट किया है कि CBDC वॉलेट के माध्यम से मिलने वाले 1,000 रुपये का उपयोग कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए नहीं किया जा सकता। इसमें शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थ, लॉटरी, जुआ या सट्टेबाजी जैसे उत्पाद शामिल हैं। हालांकि, महिलाएं चाहें तो पूरा 2,500 रुपये एक ही RD खाते में जमा करने का विकल्प भी चुन सकती हैं।
पात्रता और पंजीकरण प्रक्रिया
योजना का लक्ष्य दिल्ली की लगभग 17 लाख पात्र महिलाओं को कवर करना है। पात्रता के लिए आवेदक की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह अपने परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने राहत दी है। वे आधार नामांकन पर्ची और पैन कार्ड, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके पंजीकरण कर सकती हैं। यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो चेहरे की पहचान (Face Authentication) या ओटीपी का विकल्प भी उपलब्ध है।
Frequently Asked Questions
1. क्या मैं अपनी पूरी राशि RD में रख सकती हूँ?
हाँ, महिलाएं विकल्प चुन सकती हैं कि वे पूरे 2,500 रुपये मासिक RD खाते में जमा करना चाहती हैं।
2. कौन इस योजना के लिए पात्र नहीं है?
आयकर दाता, जीएसटी फाइलर, सरकारी कर्मचारी और वे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन है या जो सालाना 2,400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करते हैं, वे पात्र नहीं हैं।