पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ₹7.68 लाख के दूध चोरी मामले में आरोपी सुरक्षा गार्ड को जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद' और आरोपी को लंबे समय से हिरासत में रखा गया था।
- ₹7.68 लाख मूल्य के दूध की चोरी का मामला।
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुरक्षा गार्ड को जमानत दी।
- अदालत ने कहा कि हिरासत को सजा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- मामला करनाल की मॉडर्न डेयरी लिमिटेड से संबंधित है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक अनोखे मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए ₹7.68 लाख मूल्य के दूध की कथित चोरी के आरोपी एक सुरक्षा गार्ड को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जमानत का उद्देश्य केवल मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि उसे सजा देना।
यह मामला 17 दिसंबर, 2025 की रात को करनाल के शामगढ़ स्थित मॉडर्न डेयरीज लिमिटेड में हुई कथित चोरी से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, एक टैंकर चालक ने डेयरी में पनीर वे (whey) लाने का दावा किया था, लेकिन जांच में पाया गया कि टैंकर में लगभग 9,110 किलोग्राम दूध भरा हुआ था, जिसकी कीमत करीब ₹7.68 लाख आंकी गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
घटना के अनुसार, टैंकर का वजन पहले 32,360 किलोग्राम था, जिसे अनलोड करने के बाद 11,800 किलोग्राम रह गया। आरोप है कि चालक ने प्लांट के दूध टैंक से लगभग 9,800 लीटर दूध टैंकर में भर लिया था। सुरक्षा कर्मियों ने मुख्य गेट के पास टैंकर को रोका और चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सह-आरोपी के बैंक खाते में ₹45 लाख के संदिग्ध लेनदेन हुए थे।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला कानूनी सिद्धांतों के महत्व को रेखांकित करता है। अक्सर देखा जाता है कि जांच की प्रक्रिया में आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अदालत का यह रुख कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद' (Bail is the rule, jail is the exception), व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मजबूत मिसाल कायम करता है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्व-परीक्षण हिरासत को दोषसिद्धि के बाद की सजा का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।
सुरक्षा गार्ड के वकील पंकज बाली ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल केवल एक अस्थायी गार्ड था और उसका डेयरी के लोडिंग या पंपिंग संचालन पर कोई नियंत्रण नहीं था। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा की कई परतें मौजूद थीं, फिर भी गार्ड को सह-आरोपी के बयान के आधार पर फंसाया गया।
Frequently Asked Questions
1. यह चोरी का मामला कहां का है?
यह मामला हरियाणा के करनाल स्थित मॉडर्न डेयरीज लिमिटेड का है।
2. अदालत ने जमानत क्यों दी?
अदालत ने पाया कि आरोपी लंबे समय से हिरासत में है और अब उससे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।