बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी किए गए आरोपी के खिलाफ अपील करने में हुई 650 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस लापरवाही के लिए भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (ACB) पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में अपील दायर करने में 650 दिनों की देरी को स्वीकार करने से मना कर दिया।
- न्यायमूर्ति महेंद्र नेरलिकर की एकल पीठ ने यवतमाल भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (ACB) पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया।
- अदालत ने कहा कि अनावश्यक और तुच्छ अपीलें न्याय वितरण की प्रक्रिया को धीमा करती हैं।
- कानून और न्याय विभाग ने पहले ही इस मामले को अपील के लिए अनुपयुक्त बताया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत एक मामले में बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ अपील दायर करने में हुई 650 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। नागपुर पीठ में न्यायमूर्ति महेंद्र नेरलिकर की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की दलीलों को आधारहीन पाया।
अदालत ने इस देरी के लिए उत्तरदायी यवतमाल भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (ACB) पर ₹50,000 का हर्जाना (costs) भी लगाया। न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य के विभागों को कानून और न्याय विभाग (Department of Law and Judiciary) पर दबाव डालने के बजाय स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
इस कानूनी विवाद की जड़ें जनवरी 2024 में हैं, जब कानून और न्याय विभाग ने इस मामले को अपील के लिए अनुपयुक्त मानते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद, ACB के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभाग को अपील करने के लिए मनाने का प्रयास जारी रखा। अंततः, जुलाई 2025 में अनुमति तो मिल गई, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया कि यह अपील पूरी तरह से विभाग के अपने जोखिम और लागत पर की जा रही है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी और 'तुच्छ अपील' (frivolous appeals) करने की प्रवृत्ति न केवल न्यायिक संसाधनों को बर्बाद करती है, बल्कि न्याय मिलने की प्रक्रिया में भी बाधा डालती है। जब सरकारी एजेंसियां बिना ठोस आधार के मामलों को अदालत तक ले जाती हैं, तो इससे अदालतों में लंबित मामलों का बोझ और बढ़ जाता है।
"तुच्छ अपील करने के निर्देश देने से अदालत में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है और यह सीधे तौर पर न्याय वितरण की गति को धीमा करने के लिए जिम्मेदार है।"
न्यायमूर्ति नेरलिकर ने टिप्पणी की कि राज्य यह समझाने में विफल रहा कि अगस्त 2023 से जुलाई 2025 तक—यानी लगभग 1.7 वर्ष—के लंबे समय में अपील पर निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों हुई। अदालत ने माना कि देरी के पीछे कोई उचित कारण या 'बोनस फाइड्स' (सद्भावना) नहीं थी।
Frequently Asked Questions
1. अदालत ने ACB पर जुर्माना क्यों लगाया?
अदालत ने पाया कि ACB ने बिना किसी ठोस आधार के और अत्यधिक देरी के साथ एक तुच्छ अपील करने का प्रयास किया, जिससे न्यायिक समय की बर्बादी हुई।
2. कानून और न्याय विभाग की क्या भूमिका थी?
कानून और न्याय विभाग वह निकाय है जो यह तय करता है कि क्या किसी मामले में अपील करना कानूनी रूप से उचित है। इस मामले में, उन्होंने पहले ही अपील को खारिज कर दिया था।