एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मुंबई के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के खिलाफ अभियोजन की अनुमति मांगी है। यह मामला 15 लाख रुपये की रिश्वत के लेन-देन से जुड़ा है, जिसमें एक क्लर्क को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
- मुंबई के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए अभियोजन की अनुमति मांगी गई है।
- मामला 15 लाख रुपये की रिश्वत के बदले अनुकूल आदेश देने से जुड़ा है।
- ACB ने वॉयस सैंपल और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश की संलिप्तता का दावा किया है।
- पिछले एक दशक में किसी सत्र न्यायाधीश के खिलाफ ऐसी मांग पहली बार की गई है।
मुंबई की न्यायिक व्यवस्था में एक बड़ा हड़कंप मच गया है। एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मुंबई सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी (Sanction to Prosecute) मांगी है। यह घटनाक्रम पिछले लगभग एक दशक में पहली बार हुआ है जब किसी सत्र न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में इस तरह की कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
यह मामला नवंबर 2025 में तब शुरू हुआ था जब ACB ने एक क्लर्क-सह-टाइपिस्ट, चंद्रकांत वासुदेव को 15 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। जांच के दौरान, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह रिश्वत न्यायाधीश के पक्ष में एक अनुकूल आदेश पारित करने के बदले में मांगी गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
मामले की शुरुआत सितंबर 2025 में हुई, जब एक कंपनी के भूमि विवाद से संबंधित मामले में एक शिकायतकर्ता ने ACB से संपर्क किया। आरोप है कि क्लर्क ने शिकायतकर्ता के सहयोगी से वॉशरूम में मुलाकात की और कहा कि यदि वह "सर के लिए कुछ करता है", तो मामला उनके पक्ष में सुलझ जाएगा। इसके बाद, चेम्बूर के एक कैफे में मुलाकात के दौरान 25 लाख रुपये की मांग की गई, जिसे बाद में घटाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि न्यायपालिका की साख पर लगे ये दाग बेहद गंभीर हैं। जब न्याय देने वाले ही भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आ जाएं, तो आम जनता का कानूनी प्रणाली पर से विश्वास उठ सकता है। एक सत्र न्यायाधीश के खिलाफ अभियोजन की अनुमति मांगना यह दर्शाता है कि ACB के पास इस बार पर्याप्त और ठोस सबूत हैं।
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही लोकतंत्र की नींव को मजबूत रख सकती है।
ACB के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश को रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया था, लेकिन स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फोरेंसिक विश्लेषण में क्लर्क और न्यायाधीश के बीच हुई बातचीत के वॉयस सैंपल मेल खाए हैं, जिससे न्यायाधीश की संलिप्तता की पुष्टि होती है।
वर्तमान में न्यायाधीश निलंबित हैं और मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट के पास निर्णय के लिए लंबित है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत, किसी सार्वजनिक सेवक के खिलाफ अदालत में मामला चलाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है।
Frequently Asked Questions
1. क्या न्यायाधीश को गिरफ्तार किया गया है?
नहीं, न्यायाधीश को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें नोटिस जारी किया गया था और उनका वॉयस सैंपल लिया गया है।
2. आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी?
बॉम्बे हाई कोर्ट से अभियोजन की अनुमति मिलने के बाद, ACB इस मामले में औपचारिक चार्जशीट दाखिल करेगी।