दिल्ली मोटर दुर्घटना क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने 24 वर्षीय व्यक्ति को 75% शारीरिक अक्षमता के कारण 76.72 लाख रुपये का मुआवजा दिया, जिसमें जीवन भर नर्सिंग देखभाल और अटेंडेंट समर्थन शामिल है।
- दिल्ली ट्रिब्यूनल ने ट्रक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 76.72 लाख रुपये का मुआवजा दिया।
- व्यक्ति को 75% शारीरिक अक्षमता हुई थी।
- ट्रिब्यूनल ने कहा कि व्यक्ति को जीवन भर नर्सिंग देखभाल और चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता होगी।
नई दिल्ली: दिल्ली मोटर दुर्घटना क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने 24 वर्षीय दीनेश कुमार को ट्रक दुर्घटना में 75% स्थायी शारीरिक अक्षमता के कारण 76.72 लाख रुपये का मुआवजा दिया।
दुर्घटना की पृष्ठभूमि
22 अप्रैल 2021 को बदली मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रक ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दीनेश कुमार और उनकी पत्नी घायल हुए। ट्रिब्यूनल ने पाया कि ट्रक चालक की लापरवाह और तेज़ गति वाली ड्राइविंग ने इस दुर्घटना को जन्म दिया।
मुआवजे की गणना
ट्रिब्यूनल ने कुमार की मासिक आय 19,717 रुपये और उनकी आयु 24 वर्ष मानकर क्षतिपूर्ति की गणना की। उन्होंने 31.91 लाख रुपये आय क्षति के लिए और 34.36 लाख रुपये जीवन भर अटेंडेंट शुल्क के लिए निर्धारित किए।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that the compensation awarded by the tribunal is a significant relief for the victim and his family. The tribunal's order recognizes the lifelong need for nursing care and attendant support, which is a crucial aspect of the victim's well‑being.
"यह निर्णय समान मामलों में भविष्य के मुआवजा मानकों को स्थापित करता है, जिससे पीड़ितों की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिलती है।" - विशेषज्ञ
Frequently Asked Questions
- दिल्ली ट्रिब्यूनल ने ट्रक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया?
- व्यक्ति को कितनी शारीरिक अक्षमता हुई थी?
Published By: India Today Web Desk
Published On: Sep 15, 2026 12:31 IST