अमेरिकी सुरक्षा विभाग (DHS) के नए वीजा नियमों के लागू होने से पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को 15 सितंबर तक अमेरिका पहुंचने की सलाह दी है। नए नियमों के तहत यात्रा करने वाले छात्रों के लिए प्रवेश की शर्तें बदल सकती हैं।
- नए DHS वीजा नियम 15 सितंबर से लागू होंगे।
- हार्वर्ड ने F-1 और J-1 छात्रों को 15 सितंबर से पहले अमेरिका में रहने की सलाह दी है।
- नियम लागू होने के बाद यात्रा करने वाले छात्रों पर नए और सख्त नियम लागू होंगे।
- F-1 छात्रों के लिए 'ग्रेस पीरियड' 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया जाएगा।
हार्वर्ड इंटरनेशनल ऑफिस (HIO) ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है, जिसमें F-1 और J-1 वीजा धारक छात्रों और विद्वानों को सलाह दी गई है कि वे 15 सितंबर तक अमेरिका में ही रहें। यह सलाह अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) द्वारा लागू किए जाने वाले नए वीजा नियमों के मद्देनजर दी गई है।
नए नियमों की जटिलता इस बात में है कि जो छात्र 15 सितंबर को अमेरिका के भीतर होंगे, उन पर पुराने नियम लागू रहेंगे, लेकिन जो छात्र इस तारीख के बाद देश से बाहर जाकर वापस लौटेंगे, उन्हें नए और अधिक सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा।
क्यों है यह महत्वपूर्ण?
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए बड़ी अनिश्चितता पैदा कर रहा है। यदि छात्र 15 सितंबर के बाद देश में पुन: प्रवेश करते हैं, तो उनके I-94 फॉर्म पर 'Admit Until Date' उनके प्रोग्राम की समाप्ति तिथि के साथ बदल सकती है, जो भविष्य में स्टेटस विस्तार (extension) की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है।
नए नियम छात्रों की यात्रा की स्वतंत्रता और उनके प्रवास की स्थिरता पर सीधा प्रहार करते हैं।
सबसे बड़ा बदलाव 'ग्रेस पीरियड' में देखने को मिलेगा। वर्तमान में, F-1 वीजा धारकों के पास 60 दिनों का और J-1 धारकों के पास 30 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। नए नियमों के तहत, F-1 छात्रों के लिए यह अवधि घटाकर केवल 30 दिन कर दी जाएगी।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
अमेरिका में छात्र वीजा नियमों को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। पिछले कुछ वर्षों में, सुरक्षा और आव्रजन नियंत्रण को मजबूत करने के नाम पर कई बार नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय छात्रों, विशेष रूप से भारतीय छात्रों के बीच चिंता बनी रहती है।
नियमों का तुलनात्मक विवरण
| विशेषता | 15 सितंबर से पहले (मौजूदा) | 15 सितंबर के बाद (नए नियम) |
|---|---|---|
| F-1 ग्रेस पीरियड | 60 दिन | 30 दिन |
| J-1 ग्रेस पीरियड | 30 दिन | 30 दिन (संभावित बदलाव) |
| स्टे एक्सटेंशन | विश्वविद्यालय के माध्यम से | USCIS के माध्यम से अनिवार्य |
इसके अतिरिक्त, अब छात्रों को अपने कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने के लिए USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) के माध्यम से अलग से आवेदन करना होगा, जो पहले केवल विश्वविद्यालय के माध्यम से संभव था।
Frequently Asked Questions
1. क्या मुझे 15 सितंबर के बाद यात्रा करनी चाहिए?
हार्वर्ड की सलाह है कि नए नियमों के प्रभाव से बचने के लिए 15 सितंबर से पहले अमेरिका में ही रहें।
2. नए नियम से क्या मेरा स्टेटस प्रभावित होगा?
हाँ, यदि आप 15 सितंबर के बाद पुन: प्रवेश करते हैं, तो आप नए नियमों के दायरे में आएंगे, जिससे ग्रेस पीरियड और विस्तार प्रक्रिया बदल सकती है।