आज वित्तीय वर्ष 2025‑26 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की आख़िरी मौका है। देर न करें—फाइल करने से पहले ये तीन मुख्य जाँचें करें ताकि दंड और देरी से बचा जा सके।
मुख्य बिंदु
- सही ITR फॉर्म और मूल्यांकन वर्ष चुनें
- पैन, आधार, बैंक विवरण में कोई टाइपो न रखें
- आय विवरण को TIS, AIS और फॉर्म 26AS से मिलाएँ
जैसे ही 31 जुलाई की आधी रात नजदीक आती है, लाखों करदाताओं को याद दिलाया जाता है कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का आख़िरी अवसर आज है। देर से फाइल करने पर सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस और बकाया कर पर ब्याज लग सकता है।
सही फॉर्म और विवरण चुनें
के.ए. दीपक उकिदवे, K J सोमैया इंस्टीट्यूट के सहायक प्रोफेसर, बताते हैं कि प्रतिपूर्ति के बजाय सटीकता पर ध्यान देना चाहिए। "सही ITR फॉर्म चुनें, मूल्यांकन वर्ष सही रखें, और पैन, आधार, बैंक खाता एवं IFSC को सही ढंग से दर्ज करें," उन्होंने कहा। गलत फॉर्म या टाइपो से रिटर्न अमान्य हो सकता है या प्रोसेस में देरी हो सकती है।
आय विवरण का मिलान करें
उकिदवे सलाह देते हैं कि करदाता अपना Tax Information Statement (TIS), Annual Information Statement (AIS) और फॉर्म 26AS को बैंक स्टेटमेंट और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड के साथ मिलाएँ। "इन दस्तावेज़ों को मिलाकर कोई भी आय छूट न जाए," वे जोड़ते हैं। यह कदम बाद में नोटिस और दंड से बचाता है।
सभी आय स्रोतों की रिपोर्ट करें
कई करदाता केवल वेतन ही रिपोर्ट करते हैं, जबकि बचत ब्याज, फिक्स्ड डिपॉज़िट, किराया आय, पूँजी लाभ या फ्रीलांस आय को भूल जाते हैं। उकिदवे चेतावनी देते हैं कि "सभी आय को शामिल करें, नहीं तो आयकर विभाग नोटिस और दंड जारी कर सकता है।"
देरी से बचें, दंड न लगने दें
यदि आज फाइल नहीं किया गया तो बाद में बेतरतीब रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा, जिससे लेट फीस और ब्याज लग सकता है। "डेडलाइन न चूकें, नहीं तो सेक्शन 234F के तहत अतिरिक्त शुल्क लगेगा," उकिदवे ने कहा।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that timely and accurate ITR filing helps maintain fiscal discipline and reduces the administrative burden on the Income Tax Department, ultimately benefiting the broader economy.
"सटीक ITR दाखिल करना करदाताओं को दंड से बचाता है और रिफंड प्रक्रिया को तेज़ बनाता है।"
Frequently Asked Questions
- क्या मैं आज देर से फाइल करने पर भी रिफंड प्राप्त कर सकता हूँ?
जी हाँ, लेकिन आपको लेट फाइलिंग फीस और संभावित ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। - क्या मेरे पास कई आय स्रोत हों तो कौन सा ITR फॉर्म उपयोग करूँ?
आय के प्रकार के अनुसार ITR‑1 से ITR‑7 तक के फॉर्म में से उपयुक्त चुनें; विस्तृत मार्गदर्शन आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।