दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए EWS, DG और CWSN श्रेणियों के तहत दूसरी कम्प्यूटरीकृत ड्रा सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 8,976 छात्रों को चुना गया है।

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

  • दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दूसरी कम्प्यूटरीकृत ड्रा सूची घोषित की है।
  • इस ड्रा के तहत कुल 8,976 आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), वंचित वर्ग (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) का चयन किया गया है।
  • प्रवेश प्रक्रिया दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में शुरुआती कक्षाओं (नर्सरी, केजी और कक्षा 1) के लिए आयोजित की जा रही है।

दिल्ली के निजी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की श्रेणियों के तहत दूसरी कम्प्यूटरीकृत ड्रा सूची जारी कर दी है। इस पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से दिल्ली के विभिन्न निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में कुल 8,976 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

श्रेणीवार चयन के आंकड़े

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस दूसरे ड्रा में नर्सरी प्रवेश के लिए EWS/DG श्रेणियों से 3,420 और CWSN श्रेणी से 190 बच्चों का चयन किया गया है। वहीं, किंडरगार्टन (KG) स्तर पर EWS/DG श्रेणियों से 1,210 और CWSN श्रेणी से 107 बच्चों को चुना गया है। इसके अतिरिक्त, कक्षा 1 में दाखिले के लिए EWS/DG श्रेणियों के 3,856 और CWSN श्रेणी के 193 बच्चों का चयन किया गया है।

शिक्षा का अधिकार (RTE) और कम्प्यूटरीकृत ड्रा की पारदर्शिता

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य है। पूर्व में दाखिले की मैन्युअल प्रक्रिया में कई तरह की धांधली की शिकायतें आती थीं। इसे समाप्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने कम्प्यूटरीकृत रैंडम ड्रा प्रणाली को अपनाया है। निदेशालय के अनुसार, इस ऑनलाइन ड्रा का मुख्य उद्देश्य पूरी आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त बनाना है, ताकि योग्य और जरूरतमंद बच्चों को उनका अधिकार मिल सके।

आयु सीमा और आवश्यक दस्तावेज

प्रवेश के दिशा-निर्देशों के अनुसार, नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 31 मार्च तक 3 से 5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केजी के लिए यह सीमा 4 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 से 7 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, CWSN श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले छात्रों के लिए एक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी अस्पताल द्वारा जारी होना चाहिए।