महाराष्ट्र सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं को लीगल बनाने का फैसला किया है। 1 अगस्त से इन सेवाओं के लिए पंजीकरण होगा और ड्राइवरों को महाराष्ट्र का निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं को लीगल बनाने का फैसला किया है। 1 अगस्त से इन सेवाओं के लिए पंजीकरण होगा और ड्राइवरों को महाराष्ट्र का निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। इस निर्णय के बाद, महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवाएं अनधिकृत रूप से चल रही थीं। सरकार ने इन सेवाओं को लीगल बनाने के लिए एक नए प्रावधान का मसौदा तैयार किया है, जिसमें ड्राइवरों को महाराष्ट्र का निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। इसके अलावा, ड्राइवरों को आवश्यक लाइसेंस, सरकारी बैज और अन्य पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए पंजीकरण के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा, जिससे ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवाओं को लीगल बनाने के इस निर्णय से ड्राइवरों को लाभ होगा और ये सेवाएं भी विकसित होंगीं।