ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) ने खाली भूखंडों को साफ करने के लिए 15 अगस्त तक की समय सीमा तय की है। नियमों का उल्लंघन करने पर मालिकों को भारी आर्थिक दंड और सफाई का खर्च देना होगा।
मुख्य बातें
- खाली भूखंडों को 15 अगस्त, 2026 तक साफ करना अनिवार्य है।
- पहली बार उल्लंघन पर ₹25,000 और बार-बार उल्लंघन पर ₹1 लाख तक का जुर्माना।
- सफाई का खर्च संपत्ति कर के साथ वसूला जाएगा।
- नागरिक व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से कचरा स्थलों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
बेंगलुरु: ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। GBA ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर के भीतर सभी खाली भूखंडों के मालिकों को अपने प्लॉट से कचरा और मलबा हटाना होगा। इसके लिए 15 अगस्त, 2026 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
GBA के मुख्य आयुक्त एम. महेश्वर राव ने मंगलवार को बताया कि यदि निर्धारित समय सीमा तक मालिक अपने प्लॉट साफ नहीं करते हैं, तो संबंधित नगर निगम स्वयं कचरा हटाएगा। सफाई में लगने वाला पूरा खर्च प्लॉट के मालिक से वसूला जाएगा, जिसे इस वर्ष के संपत्ति कर (Property Tax) के साथ जोड़ा जाएगा। वसूली की राशि प्लॉट के आकार और हटाए गए कचरे की मात्रा पर निर्भर करेगी।
जुर्माने का ढांचा
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम (Solid Waste Management Bye-laws), 2020 के तहत, दंड की प्रक्रिया को काफी सख्त बनाया गया है। यदि कोई मालिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे निम्नलिखित दंड भुगतने होंगे:
| उल्लंघन का प्रकार | जुर्माने की राशि |
|---|---|
| पहला उल्लंघन | ₹25,000 |
| बार-बार उल्लंघन | ₹50,000 से ₹1,00,000 तक |
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम शहरी स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि खाली प्लॉट अक्सर अवैध कचरा डंपिंग साइट बन जाते हैं।
शहर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के मालिकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
स्वच्छता अभियान की पृष्ठभूमि
यह कार्रवाई GBA द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छता से मुक्ति' (Freedom from Waste) विशेष अभियान का हिस्सा है, जो 1 अगस्त से शुरू होगा। इससे पहले 1 जुलाई को 'सुरक्षित फुटपाथ' अभियान भी शुरू किया गया था। अधिकारियों ने मालिकों को सलाह दी है कि वे भविष्य में अवैध डंपिंग को रोकने के लिए अपने प्लॉट के चारों ओर बाड़ या कंपाउंड वॉल जरूर बनवाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. यदि मैं 15 अगस्त तक प्लॉट साफ नहीं करता हूँ तो क्या होगा?
नगर निगम कचरा हटाएगा और आपसे सफाई का खर्च और भारी जुर्माना वसूलेगा।
2. क्या मैं कचरा स्थलों की रिपोर्ट गुमनाम रहकर कर सकता हूँ?
हाँ, GBA ने आश्वासन दिया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।