धारवाड़ जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) से बनी मूर्तियों के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे सिस्टम पर ₹1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) और रासायनिक मूर्तियों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध।
- ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वाले डीजे सिस्टम पर ₹1 लाख तक का जुर्माना।
- मिट्टी की मूर्तियां बनाने वालों को ₹25,000 का प्रोत्साहन पुरस्कार।
- पारंपरिक लोक कलाओं जैसे डोलू कुनिथा को बढ़ावा देने पर जोर।
धारवाड़, कर्नाटक: आगामी गणेश उत्सव को देखते हुए धारवाड़ जिला प्रशासन ने पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त स्नेहल आर. ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) और अन्य रासायनिक रूप से उपचारित सामग्रियों से बनी गणेश मूर्तियों का निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना और उत्सव को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिले भर में औचक निरीक्षण करें और जहां भी PoP की मूर्तियां पाई जाएं, उन्हें तुरंत जब्त कर लें। इसके अतिरिक्त, जिले और शहर की सीमाओं पर चेक-पोस्ट स्थापित किए जाएंगे ताकि अन्य जिलों से प्रतिबंधित मूर्तियों की तस्करी को रोका जा सके।
ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई
उत्सव के दौरान बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं। निर्धारित शोर सीमा का उल्लंघन करने वाले डीजे (DJ) साउंड सिस्टम को जब्त किया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्नेहल आर. ने कहा कि अत्यधिक शोर बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए असुविधाजनक हो सकता है। इसके बजाय, उन्होंने आयोजकों को 'डोलू कुनिथा', 'हेज्जे मेला' और 'करडी मजालू' जैसे पारंपरिक लोक प्रदर्शनों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है।
त्योहारों का उत्सव हमारी सांस्कृतिक गौरव का विषय है, लेकिन उत्सव का पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होना भी अनिवार्य है।
BozokMedia विश्लेषण: पर्यावरण बनाम परंपरा
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि प्रशासन का यह कदम केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक पर्यावरणीय रणनीति है। मिट्टी की मूर्तियों के उपयोग को बढ़ावा देकर, प्रशासन न केवल जल निकायों को रसायनों से बचा रहा है, बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है।
प्रोत्साहन और नागरिक भागीदारी
हुबली-धारवाड़ नगर निगम आयुक्त रुद्रेश घाली ने घोषणा की है कि निगम मिट्टी की गणेश मूर्तियां बनाने वालों को ₹25,000 का प्रोत्साहन प्रदान करेगा और उन्हें सम्मानित भी करेगा। इसके अलावा, जो नागरिक घर पर मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करते हैं, वे निगम को फोटो भेजकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
| विशेषता | PoP मूर्तियां (प्रतिबंधित) | मिट्टी की मूर्तियां (अनुशंसित) |
|---|---|---|
| पर्यावरण प्रभाव | जल प्रदूषण और मिट्टी का नुकसान | पूरी तरह सुरक्षित और इको-फ्रेंडली |
| विघटन क्षमता | पानी में नहीं घुलतीं | पानी में आसानी से घुल जाती हैं |
| उपयोग | रसायनों से युक्त | पौधों के लिए खाद के रूप में उपयोग संभव |
Frequently Asked Questions
1. यदि कोई PoP मूर्ति बेचते पकड़ा जाता है तो क्या होगा?
उन्हें दंडित किया जाएगा और मूर्तियों को जब्त कर लिया जाएगा।
2. क्या डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है?
नहीं, लेकिन निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना अनिवार्य है; उल्लंघन पर ₹1 लाख तक का जुर्माना लगेगा।