भुगतान के लिए नई टेंडर जारी करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सवाल उठाए, जबकि ठेकेदार अभी भी मुफ्त में दोष सुधारने के लिए जिम्मेदार है।
- भोपाल के डॉ भीमराव अम्बेडकर सेतु की 4.69 करोड़ रुपये की नई टेंडर पर कोर्ट ने सवाल उठाए।
- ठेकेदार अभी भी रखरखाव अवधि में दोष मुफ्त में सुधारने के दायित्व में है।
- सरकार ने फिर भी नई टेंडर जारी करने का फैसला किया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डॉ भीमराव अम्बेडकर सेतु, जो भोपाल का प्रमुख फ्लाईओवर है, की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए नई 4.69 करोड़ रुपये की टेंडर जारी करने पर सवाल उठाए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह टेंडर मौजूदा ठेकेदार को दोष‑मुक्ति के दायित्व के बावजूद जारी की गई थी, जिससे न्यायालय ने प्रक्रिया की वैधता पर प्रश्न उठाए।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that this case underscores the urgent need for transparency and fiscal prudence in public infrastructure contracts.
"सरकारी ठेके में पारदर्शिता और लागत‑प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है।" - सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ
Frequently Asked Questions
- डॉ भीमराव अम्बेडकर सेतु क्या है और इसका महत्व क्या है?
- कोर्ट ने नई टेंडर को लेकर किन कानूनी प्रश्नों को उठाया?