केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने NHAI को निर्देश दिया है कि वह एडपल्ली मार्केट के पास पैदल यात्री अंडरपास का काम दो महीने के भीतर पूरा करे ताकि आम जनता को होने वाली असुविधा समाप्त हो सके।
- NHAI को एडपल्ली अंडरपास पूरा करने के लिए 2 महीने की समय सीमा दी गई है।
- SHRC ने समाचार रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए यह कदम उठाया है।
- पैदल पुल और जेब्रा क्रॉसिंग के अनुपयोगी होने से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही थी।
केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के अध्यक्ष अलेक्जेंडर थॉमस ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वह मारोटिचोडु और एडपल्ली मार्केट (NH 66) के बीच निर्माणाधीन पैदल यात्री अंडरपास के कार्य को अगले दो महीनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करे। यह आदेश क्षेत्र में बढ़ते यातायात संकट और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
आयोग ने इस मामले में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि एडपल्ली जंक्शन के दक्षिणी हिस्से में आगामी फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण मौजूदा फुट ओवरब्रिज और पैदल यात्री क्रॉसिंग पूरी तरह से अनुपयोगी हो गए हैं।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के दौरान अक्सर 'अंतिम उपयोगकर्ता' (End-user) की सुरक्षा और सुविधा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब तक नए विकल्प तैयार नहीं होते, पुराने विकल्पों को बंद करना मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है, विशेष रूप से उन बुजुर्गों और बच्चों के लिए जो व्यस्त राजमार्गों को पार करने के लिए मजबूर हैं।
बुनियादी ढांचे का विकास तब तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक कि वह सार्वजनिक सुरक्षा और सुगम आवाजाही के मानकों को पूरा न करे।
इस मामले में एडपल्ली-थ्रिक्काकरा NH नादपथा संरक्षण समिति के संयोजक अलुमकल जॉर्ज ने भी एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। समिति का तर्क है कि निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण स्थानीय निवासियों और बाजार आने वाले लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है।
ऐतिहासिक रूप से, केरल के शहरी क्षेत्रों में NH 66 का चौड़ीकरण और फ्लाईओवर निर्माण एक जटिल चुनौती रहा है। भूमि अधिग्रहण और स्थानीय विरोध के कारण कई प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है, जिससे एडपल्ली जैसे व्यस्त जंक्शनों पर ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: SHRC ने यह आदेश क्यों दिया?
उत्तर: क्योंकि निर्माण कार्य के कारण पैदल यात्रियों के लिए उपलब्ध पुल और क्रॉसिंग अनुपयोगी हो गए थे, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ गया था।
प्रश्न 2: NHAI को कितना समय दिया गया है?
उत्तर: आयोग ने कार्य पूरा करने के लिए अधिकतम दो महीने की समय सीमा निर्धारित की है।