मतदाता सूची में विसंगतियों के कारण हटाए जाने वाले करोड़ों मतदाताओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जानें कैसे मिलेगा नोटिस और सुनवाई के दौरान किन नियमों का पालन करना होगा।
- 1.07 करोड़ से अधिक मतदाताओं को 'ASDDO' श्रेणी के तहत सूची से हटाया जाएगा।
- बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर नोटिस देंगे।
- सुनवाई के लिए मतदाता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
- अपील के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास जाने का विकल्प उपलब्ध है।
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 1.07 करोड़ से अधिक मतदाताओं को 'Absent, Shifted, Dead, Duplicate, and Outstation' (ASDDO) श्रेणी के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लगभग 43.8 लाख अन्य मतदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।
नोटिस वितरण की प्रक्रिया: नोटिस वितरण की जिम्मेदारी बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) की होगी, जो घर-घर जाकर इन्हें सौंपेंगे। नोटिस पर एक QR कोड भी होगा, जिसे स्कैन करके मतदाता अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि दस्तावेजों के ऑनलाइन जमा होने के बावजूद, मतदाता को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना ही होगा।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि इस प्रक्रिया की जटिलता और व्यक्तिगत उपस्थिति की अनिवार्यता आम नागरिकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यदि मतदाता सुनवाई में शामिल नहीं होता है, तो उसका नाम मतदाता सूची से स्थायी रूप से हटाया जा सकता है।
मतदाता सूची की शुद्धि आवश्यक है, लेकिन प्रक्रिया की पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित करना प्रशासन की बड़ी चुनौती होगी।
सुनवाई और स्थान: सुनवाई निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) द्वारा की जाएगी। सुनवाई के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन या मतदान केंद्र के पास किसी सरकारी भवन को चुना जा सकता है। यदि कोई मतदाता अस्पताल में भर्ती है, तो अधिकारी को अस्पताल जाकर सुनवाई करनी होगी।
दस्तावेजों का सत्यापन: मतदाता को अपनी पहचान साबित करने के लिए 11 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। अधिकारी अधिकतम तीन दस्तावेज (आधार कार्ड सहित) मांग सकते हैं। हालांकि, 'स्थायी निवास प्रमाण पत्र' (PRC) की स्वीकार्यता को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि यह पूरी तरह से संबंधित अधिकारी के विवेक पर निर्भर है।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: यदि मैं सुनवाई में नहीं जा पाता हूँ तो क्या होगा?
उत्तर: अधिकारी केवल एक बार सुनवाई स्थगित (reschedule) कर सकता है। यदि आप फिर भी नहीं आते हैं, तो आपका नाम सूची से हटाया जा सकता है।
प्रश्न 2: क्या मैं इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, आप पहले जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास अपील कर सकते हैं।
| अधिकारी का स्तर | भूमिका |
|---|---|
| BLO | नोटिस देना और घर-घर जाना |
| ERO/AERO | सुनवाई करना और निर्णय लेना |
| DEO | प्रथम अपील अधिकारी |
| CEO | अंतिम अपील अधिकारी |