केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अथावले ने आरक्षण को हटाने या बदलने की कोशिश करने वाले लोगों पर सिडिशन के आरोप लगाने का आग्रह किया। दिल्ली के जंतर mantar में हुए विरोध को संविधान के खिलाफ माना गया।
- अथावले ने आरक्षण विरोधी को सिडिशन चार्ज का प्रस्ताव दिया।
- जंतर mantar में बिना अनुमति के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ।
- सरकार ने सामाजिक न्याय के संवैधानिक अधिकार को दोहराया।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री रामदास अथावले ने 23 अगस्त को एक बयान जारी कर कहा कि आरक्षण के खिलाफ किसी भी प्रकार की आवाज़ संविधान के विरुद्ध है और उन पर सिडिशन के गंभीर आरोप लगने चाहिए। उन्होंने यह बात जंतर mantar में हुए बड़े विरोध के बाद कही, जहाँ कई विरोधकारियों ने आर्थिक मानदंडों को आरक्षण के ऊपर रखने की मांग की।
अथावले ने स्पष्ट किया कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसे हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, “आरक्षण के विरोधी असंवैधानिक हैं और उनके खिलाफ सिडिशन के कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।” यह बयान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अथावले) के प्रमुख पद पर रहने वाले मंत्री की पार्टी के आधिकारिक बयान का हिस्सा था।
दिल्ली पुलिस ने भी 23 अगस्त को कहा कि जंतर mantar में आरक्षण सुधार विरोध के लिए किसी भी समूह को अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैले “भ्रामक” पोस्टों के कारण लोगों को इकट्ठा होने से चेतावनी दी।
विरोधकारियों का मुख्य दावा है कि आरक्षण को आर्थिक मानदंडों के आधार पर पुनः व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता मिल सके। यह मांग पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में उठी है, लेकिन अभी तक कोई राष्ट्रीय स्तर का संशोधन नहीं हुआ है।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that the call for sedition charges signals a hardening of the government's stance on affirmative action, potentially polarizing an already sensitive social issue and influencing upcoming electoral calculations.
“सिडिशन का प्रयोग सामाजिक न्याय के मुद्दे को दमन करने के लिए किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की बुनियादी धारा को प्रभावित करता है,” एक संवैधानिक कानून विशेषज्ञ ने कहा।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: क्या आरक्षण के खिलाफ विरोध पर सिडिशन के आरोप लगाना कानूनी रूप से संभव है?
उत्तर: वर्तमान में भारतीय दंड संहिता में सिडिशन की परिभाषा व्यापक है, लेकिन इसे लागू करने के लिए न्यायालय की मंजूरी आवश्यक है।
प्रश्न 2: क्या जंतर mantar में भविष्य में कोई अन्य विरोधी आंदोलन की अनुमति दी जाएगी?
उत्तर: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भविष्य में किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।