बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की एकता पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी को उसके संस्थापक शरद पवार को उनके पूर्ण अधिकारों के साथ लौटाया जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की है।
- सुप्रिया सुले ने NCP को एक एकल और एकजुट इकाई बताया।
- उन्होंने कहा कि पार्टी का स्वामित्व संगठनात्मक ढांचे पर निर्भर करता है, न कि केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों पर।
- NCP (SP) ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की है।
- सुले ने पार्टी के संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया।
बारामती से सांसद और NCP (SP) की प्रमुख नेता सुप्रिया सुले ने रविवार को एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) वास्तव में एक एकल और एकजुट इकाई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह पार्टी शरद पवार से छीन ली गई थी और इसे 'पूर्ण अधिकार और न्याय' के साथ उन्हें वापस किया जाना चाहिए।
सुले ने बारामती में मीडिया से बात करते हुए पार्टी की नींव की याद दिलाई। उन्होंने तर्क दिया कि जब NCP का गठन हुआ था, तब इसके संस्थापक सदस्य और संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार थे। सुले के अनुसार, पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि पार्टी का स्वामित्व संगठनात्मक पक्ष के पास होता है, न कि केवल उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास जो अलग हो गए हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह लड़ाई केवल एक पार्टी के नाम की नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारधारा और संवैधानिक वैधता की है। सुले का तर्क है कि जिला अध्यक्षों और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर पार्टी का असली नियंत्रण पवार के पास है। यदि निर्वाचित विधायकों की संख्या बदल भी गई हो, तो भी कागजी तौर पर पार्टी का अस्तित्व शरद पवार के नेतृत्व से ही जुड़ा है।
पार्टी का स्वामित्व संगठनात्मक पक्ष पर निर्भर करता है, न कि केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या पर।
गौरतलब है कि 2023 में NCP में बड़ा विभाजन हुआ था, जब अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने 40 विधायकों के साथ भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था। सुले ने इस विभाजन को संविधान का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा अन्याय न हो सके।
सुले ने चुनाव आयोग के उस निर्णय पर भी कड़ा प्रहार किया जिसमें दूसरे गुट को 'असली NCP' के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, "यदि मैं आपके न्यूज़ चैनल पर आकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक का दावा करूँ, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे?"
वर्तमान में, NCP (SP) सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर रही है। सुले ने दोहराया कि एक बार जब पार्टी शरद पवार को वापस मिल जाएगी, तो पार्टी का भविष्य और नेतृत्व तय करने का पूरा अधिकार उन्हीं का होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. सुप्रिया सुले की मुख्य मांग क्या है?
सुले की मुख्य मांग है कि NCP को उसके संस्थापक शरद पवार को उनके पूर्ण अधिकारों और संवैधानिक गरिमा के साथ वापस किया जाए।
2. NCP का विभाजन कब हुआ था?
NCP का विभाजन 2023 में हुआ था, जब अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने शरद पवार से अलग होकर महायुति गठबंधन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया था।