आंध्र प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद गुंटूर नगर निगम (GMC) के वार्डों की संख्या 57 से बढ़ाकर 76 कर दी गई है। निगम ने नए वार्डों की सीमाओं के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है।
- GMC के वार्डों की संख्या 57 से बढ़कर अब 76 हो गई है।
- नगर निगम ने नए वार्डों की सीमाओं के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है।
- नागरिक सात दिनों के भीतर अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
गुंटूर में आगामी नगर निगम चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। गुंटूर नगर निगम (GMC) ने आधिकारिक तौर पर 76 नए परिसीमित वार्डों के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह कदम राज्य सरकार के उस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद उठाया गया है, जिसमें निगम के वार्डों की संख्या को मौजूदा 57 से बढ़ाकर 76 करने का प्रावधान किया गया था।
प्रशासनिक प्रक्रिया और कानूनी आधार
यह अधिसूचना 'आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (वार्डों का परिसीमन) नियम, 1996' के नियम 8 के तहत जारी की गई है। आधिकारिक दस्तावेज़ (Roc No.997422/2026/G1) के अनुसार, यह बदलाव नगर प्रशासन और शहरी विकास (MAUD) विभाग द्वारा जारी जी.ओ.एम.एस. नंबर 65 (दिनांक 24 मार्च, 2026) के कार्यान्वयन का हिस्सा है।
नई अधिसूचना में सभी 76 वार्डों की उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। इन सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सड़कों, रेलवे लाइनों, सर्वेक्षण नंबरों, प्रमुख चौराहों, लैंडमार्क और नगर निगम की सीमाओं को संदर्भ बिंदुओं के रूप में उपयोग किया गया है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि वार्डों की संख्या में यह वृद्धि शहरी विकास और बेहतर स्थानीय शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। अधिक वार्डों का अर्थ है कि प्रत्येक प्रतिनिधि के पास अपने क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक केंद्रित जनशक्ति और संसाधन होंगे, जिससे शहरी सेवाओं की पहुंच में सुधार हो सकता है।
वार्डों का पुनर्गठन शहरी नियोजन और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
गुंटूर, आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहरी केंद्रों में से एक है। जैसे-जैसे जनसंख्या और शहरी विस्तार बढ़ रहा है, पुराने 57 वार्डों के ढांचे के माध्यम से प्रभावी प्रशासन प्रदान करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। इसलिए, सरकार ने जनसंख्या घनत्व और शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए वार्डों के पुनर्गठन का निर्णय लिया।
Frequently Asked Questions
1. क्या नागरिक नए वार्डों के प्रस्ताव पर आपत्ति जता सकते हैं?
हाँ, नागरिक अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के भीतर आयुक्त को अपने सुझाव या आपत्तियां भेज सकते हैं।
2. वार्डों की संख्या में वृद्धि क्यों की गई है?
बढ़ती शहरी आबादी और बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वार्डों की संख्या 57 से बढ़ाकर 76 की गई है।