वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत ग्राम सभाओं की सहमति को कमजोर करने के सरकारी प्रयासों ने आदिवासी समुदायों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों को कॉर्पोरेट हितों के लिए कुर्बान करने जैसा है।
- ग्राम सभाओं की पूर्ण सहमति के बजाय केवल बहुमत (70-75%) की मांग आदिवासी अधिकारों के लिए खतरा है।
- वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कानूनी प्रावधानों को तकनीकी आधार पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।
- आदिवासी समुदायों की पहचान, संस्कृति और आजीविका सीधे तौर पर उनकी भूमि के स्वामित्व से जुड़ी है।
भारत में आदिवासी समुदायों के अस्तित्व और उनकी भूमि के अधिकारों को लेकर एक गंभीर संवैधानिक संकट उभर रहा है। हाल ही में लोक उद्यम समिति (Committee on Public Undertakings) द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि किसी परियोजना के लिए सभी प्रभावित ग्राम सभाओं के बजाय केवल अधिकांश ग्राम सभाओं की सहमति पर्याप्त होनी चाहिए। यह प्रस्ताव वन अधिकार अधिनियम (FRA) की मूल भावना के विपरीत है, जो आदिवासी समुदायों को उनकी भूमि पर संप्रभुता प्रदान करता है।
यदि यह नियम लागू होता है, तो परियोजना डेवलपर्स उन गांवों की सहमति को नजरअंदाज कर सकते हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जैसे कि वे गांव जो किसी प्रस्तावित बांध या जलाशय के भीतर डूब जाएंगे। केवल उन गांवों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) लेकर काम चलाया जाएगा जो कम प्रभावित हैं। यह प्रक्रिया ग्राम सभाओं को लोकतांत्रिक निकायों से बदलकर महज 'कॉर्पोरेट हितधारकों' में तब्दील कर देगी।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows कि सरकार बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं (जैसे तीस्ता-IV) को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कानूनी बाधाओं को कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब राज्य 'ऐतिहासिक अन्यायों' को सुधारने के बजाय उन्हीं अन्यायों को दोहराने की राह पर चलता है, तो यह लोकतंत्र के लिए घातक होता है। आदिवासी समुदायों के लिए भूमि केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और राजनीतिक स्वायत्तता का आधार है।
"ग्राम सभाओं की सहमति को बहुमत में बदलना आदिवासियों को उनकी अपनी ही जमीन पर बेदखल करने का एक कानूनी रास्ता खोलना है।"
इस मुद्दे पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय का अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना एक खतरनाक नियामक शून्य (regulatory vacuum) पैदा करता है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को वन भूमि के गैर-वन उपयोग के नियमों को अपनी मर्जी से बदलने की छूट मिल जाती है। यह नौकरशाही पैंतरेबाजी वन-निर्भर समुदायों से उनके सबसे शक्तिशाली कानूनी हथियार को छीन सकती है।
ऐतिहासिक रूप से, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में PESA अधिनियम और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभाओं को सशक्त किया गया था। लेकिन वर्तमान रुझान इन शक्तियों को कम करने का है। जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण में आदिवासियों के योगदान को देखते हुए, उनकी स्वायत्तता को और मजबूत किया जाना चाहिए, न कि कमजोर।
सहमति मॉडल की तुलना
| विशेषता | FRA की मूल भावना | प्रस्तावित नया मॉडल |
|---|---|---|
| सहमति का स्तर | सभी प्रभावित ग्राम सभाएं | केवल बहुमत (70-75%) |
| ग्राम सभा की भूमिका | लोकतांत्रिक निर्णय लेने वाली संस्था | कॉर्पोरेट हितधारक (Stakeholder) |
| प्रभाव | पूर्ण सुरक्षा और स्वायत्तता | विस्थापन का उच्च जोखिम |
Frequently Asked Questions
1. ग्राम सभा क्या है और इसका महत्व क्यों है?
ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क सदस्यों की सभा है, जो विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में भूमि और संसाधनों के प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है।
2. वन अधिकार अधिनियम (FRA) आदिवासियों की कैसे मदद करता है?
यह अधिनियम आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि पर कानूनी मालिकाना हक देता है और वन प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है।