एप्पल ने अपनी आपत्तियों को लुक्समबर्ग स्थित जनरल कोर्ट में 2024 में रखा था। यूरोपीय संघ के जनरल कोर्ट ने एप्पल की चुनौती को खारिज कर दिया है।

यूरोपीय संघ के जनरल कोर्ट ने एप्पल की चुनौती को खारिज कर दिया है, जिसमें एप्पल ने अपने एप स्टोर और आईओएस के लिए गेटकीपर के रूप में अपनी नियुक्ति के खिलाफ अपील की थी। यह फैसला डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA) के तहत आया है, जो तकनीकी कंपनियों के लिए नए नियमों को लागू करता है।

पृष्ठभूमि

डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA) यूरोपीय संघ का एक नया कानून है जो तकनीकी कंपनियों को नियमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कानून उन कंपनियों पर लागू होता है जो गेटकीपर के रूप में नियुक्त की जाती हैं, जो बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने की क्षमता रखती हैं।

एप्पल की चुनौती

एप्पल ने अपने एप स्टोर और आईओएस के लिए गेटकीपर के रूप में अपनी नियुक्ति के खिलाफ अपील की थी। एप्पल का तर्क था कि यह नियुक्ति अनुचित है और यह कंपनी की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगी। हालांकि, यूरोपीय संघ के जनरल कोर्ट ने एप्पल की चुनौती को खारिज कर दिया है।

नतीजे

इस फैसले के परिणामस्वरूप, एप्पल को अपने एप स्टोर और आईओएस के लिए गेटकीपर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह कंपनी को नए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करेगा, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।