यूरोपीय संघ (EU) बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु सोशल मीडिया, AI चैटबॉट्स और ऑनलाइन गेमिंग पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला 'EU किड्स एक्ट' लाने की तैयारी कर रहा है।
- 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और AI चैटबॉट्स पर प्रतिबंध का प्रस्ताव।
- 'EU किड्स एक्ट' के तहत बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित।
- कंपनियों को निगरानी शुल्क (Supervisory Fee) देना होगा।
- आयु सत्यापन (Age Verification) और माता-पिता के नियंत्रण को अनिवार्य बनाया जाएगा।
यूरोपीय संघ (EU) डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब तक की सबसे व्यापक योजना पेश करने जा रहा है। यूरोपीय आयोग के एक गोपनीय दस्तावेज के अनुसार, यूरोपीय संघ 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वीडियो शेयरिंग साइट्स, AI चैटबॉट्स और ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखेगा।
यह ऐतिहासिक कदम 'EU किड्स एक्ट' का हिस्सा है, जिसे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और EU टेक प्रमुख हेना विर्कुनन गुरुवार को पेश करने वाली हैं। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य बच्चों को मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम), टिकटॉक, गूगल (यूट्यूब) और चैटजीपीटी जैसे प्लेटफार्मों से होने वाले संभावित नुकसान, शोषण और लत से बचाना है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह कदम वैश्विक स्तर पर तकनीकी दिग्गजों के एकाधिकार और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के खिलाफ एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि डिजिटल सुरक्षा के नए मानक स्थापित करने की कोशिश है।
डिजिटल सेवाओं का उद्देश्य बच्चों को लाभ पहुँचाना होना चाहिए, न कि कंपनियों को बच्चों के डेटा और समय का शोषण करने की अनुमति देना।
प्रस्ताव के तहत उम्र के आधार पर पहुंच को वर्गीकृत किया गया है। 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे अपने स्वयं के खाते बना सकेंगे। वहीं, 13 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 'परिचयात्मक खाते' (Introductory Accounts) का प्रावधान है, जो पूरी तरह से माता-पिता के नियंत्रण और समय सीमा के अधीन होंगे। 3 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए केवल 'चाइल्ड-फ्रेंडली' सेवाओं की अनुमति होगी, जबकि 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई डिजिटल पहुंच नहीं होगी।
कंपनियों पर न केवल सख्त नियम लागू होंगे, बल्कि उन्हें नियामकों के प्रवर्तन और पर्यवेक्षण के लिए एक 'निगरानी शुल्क' (Supervisory Fee) भी देना होगा। कंपनियों को अब 'एडिक्टिव डिजाइन' (लत लगाने वाले डिजाइन) और हानिकारक फीड से बचना होगा।
आयु आधारित पहुंच संरचना
| आयु वर्ग | अनुमत पहुंच/नियंत्रण |
|---|---|
| 0-3 वर्ष | कोई डिजिटल पहुंच नहीं |
| 3-12 वर्ष | पूर्णतः माता-पिता द्वारा नियंत्रित (केवल सुरक्षित सामग्री) |
| 13-14 वर्ष | सीमित पहुंच (माता-पिता की अनुमति और समय सीमा अनिवार्य) |
| 15+ वर्ष | स्वतंत्र खाता प्रबंधन |
कंपनियों को अब नए खातों के लिए आयु सत्यापन (Age Verification) प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। यह कानून बनने से पहले यूरोपीय संसद और सदस्य देशों के साथ विचार-विमर्श के दौर से गुजरेगा।
Frequently Asked Questions
1. क्या यह प्रतिबंध पूरी दुनिया में लागू होगा?
फिलहाल यह केवल यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों के लिए प्रस्तावित है, लेकिन यह वैश्विक मानकों को प्रभावित कर सकता है।
2. क्या माता-पिता अपने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित कर पाएंगे?
हाँ, प्रस्ताव में 13-14 वर्ष के बच्चों के लिए सख्त माता-पिता नियंत्रण (Parental Control) का प्रावधान है।