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9 साल का इंतजार और खाली हाथ: मैरिज ब्यूरो को प्रोफेसर को मुआवजा देने का आदेश

केरल की एक उपभोक्ता अदालत ने एक मैरिज ब्यूरो को दोषी ठहराया है जिसने एक नर्सिंग प्रोफेसर को 9 वर्षों तक उपयुक्त जीवनसाथी खोजने का वादा करके केवल मानसिक पीड़ा दी।

9 साल का इंतजार और खाली हाथ: मैरिज ब्यूरो को प्रोफेसर को मुआवजा देने का आदेश

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