विल्लुपुरम जिला कलेक्टर शेख अब्दुल रहमान ने खरीफ 2026 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत नामांकन करने की अपील की है। यह कदम प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

मुख्य बातें

  • खरीफ 2026 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का नामांकन शुरू।
  • धान, मूंगफली, बाजरा, केला और टैपिओका अधिसूचित फसलें हैं।
  • किसान बैंक, PACCS या CSC केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

विल्लुपुरम जिला प्रशासन ने क्षेत्र के किसानों को आगामी खरीफ 2026 सीजन के लिए सुरक्षा कवच तैयार करने का आह्वान किया है। जिला कलेक्टर शेख अब्दुल रहमान ने स्पष्ट किया है कि अनपेक्षित मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित फसल नुकसान से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में शामिल होना अनिवार्य है।

इस सीजन के लिए यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से योजना को लागू किया जा रहा है। प्रशासन ने विशेष रूप से उन फसलों पर ध्यान केंद्रित किया है जो जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस बार अधिसूचित फसलों में धान, मूंगफली, बाजरा, केला और टैपिओका शामिल हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जो किसान पहले से फसल ऋण (Crop Loan) ले चुके हैं, वे अपने संबंधित प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACCS) या राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं। वहीं, गैर-ऋणी किसानों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), PACCS या बैंकों के माध्यम से पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और नवीनतम चिट्टा/अडंगाल (Chitta/Adangal) उद्धरण की प्रतियां आवश्यक हैं।

क्यों यह महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ी है। फसल बीमा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि किसानों की आय की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उन्हें ऋण के जाल में फंसने से बचाता है।

फसल बीमा का समय पर पंजीकरण किसानों के लिए वित्तीय आपदा के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल है।
फसल का नामकिसान का प्रीमियम हिस्सा (प्रति एकड़)
धान (Paddy)₹764
मूंगफली (Groundnut)₹624.68
बाजरा (Pearl Millet)₹252
केला (Banana)₹725
टैपिओका (Tapioca)₹507.06
क्या आप जानते हैं?: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को फसल की बर्बादी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाकर उन्हें कृषि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. गैर-ऋणी किसान पंजीकरण कैसे कर सकते हैं?
गैर-ऋणी किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), PACCS या राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

2. पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
आधार कार्ड, बैंक पासबुक और नवीनतम चिट्टा/अडंगाल (Chitta/Adangal) की प्रति आवश्यक है।