ठूठुकड़ी निगम ने 2026 के ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत कचरे के वर्गीकरण और निपटान को बेहतर बनाने के लिए नई पहलें शुरू की हैं। 180 टन दैनिक कचरे को संसाधित करने के लिए 21 माइक्रो कम्पोस्टिंग सेंटर और 3 रिसोर्स रिकवरी सेंटर स्थापित किए गए हैं।

  • नया नियम: 1 सितंबर से अनसंगठित कचरा एकत्र नहीं किया जाएगा।
  • 180 टन दैनिक कचरे का प्रबंधन: 21 माइक्रो कम्पोस्टिंग, 3 रिसोर्स रिकवरी सेंटर।
  • इंवर्ट और शव कचरे के लिए ऊर्जा और गोबर उत्पादन की योजनाएँ।

ठूठुकड़ी निगम ने 2026 के ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) नियमों के तहत कचरा वर्गीकरण और निपटान को बेहतर बनाने के लिए कई नई पहलें शुरू की हैं। इस कदम का उद्देश्य नगर की स्वच्छता और सतत विकास को सुनिश्चित करना है।

कंपनी ने 21 माइक्रो कम्पोस्टिंग सेंटर, तीन रिसोर्स रिकवरी सेंटर और एक विंडरो कम्पोस्टिंग सेंटर स्थापित किए हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से, नगर की 800 परिवारों के लिए एक RCV वाहन द्वारा कचरे का संग्रह किया जाता है।

कचरे के चार मुख्य वर्ग – गीला, सूखा, स्वच्छता और विशेष देखभाल – के अनुसार संग्रह और प्रसंस्करण किया जाता है। 180 टन दैनिक कचरे को संसाधित करने के लिए, गीले कचरे को औसतन 42 दिन तक गोबर उत्पादन के लिए रखा जाता है।

सूखे कचरे को सेमेंट फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जबकि स्वच्छता और विशेष देखभाल कचरे को नियंत्रित दहन के तहत जलाया जाता है। पेड़ काटने से उत्पन्न उच्च-फाइबर कचरे को टुटिकोन अल्कली केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट उत्पादन में उपयोग किया जाता है।

इंवर्ट और शव कचरे के निपटान के लिए, निगम ऊर्जा उत्पादन और गोबर उत्पादन की योजनाएँ बना रहा है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर कचरा उत्पादन करने वाले भवनों को पंजीकृत करने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण के प्रयास तेज़ किए गए हैं।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण दिखाता है कि कचरा प्रबंधन में सुधार से न केवल स्वास्थ्य जोखिम कम होते हैं, बल्कि स्थानीय उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी सुनिश्चित होती है। यह कदम पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करता है।

“सतत कचरा प्रबंधन से नयी ऊर्जा स्रोत और कृषि इनपुट मिलते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।”
Did You Know?: भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 0.5 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न होता है, जबकि ठूठुकड़ी में यह मात्रा 1.8 टन है।

Frequently Asked Questions

Q1: 1 सितंबर से अनसंगठित कचरा क्यों नहीं एकत्र किया जाएगा?
A1: SWM नियम 2026 के अनुसार, अनसंगठित कचरे से स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है।

Q2: बड़े पैमाने पर कचरा उत्पादन करने वाले भवनों को क्या दंड मिलेगा?
A2: यदि वे पंजीकरण नहीं करते या कचरा अलग नहीं करते, तो उन्हें चेतावनी और जुर्माना लगाया जा सकता है।