मंगलुरु की बजपे पुलिस ने एक साहसिक पीछा करने के बाद दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.2 किलोग्राम गांजा और ड्रग्स बेचने के उपकरण बरामद किए गए हैं।
- बजपे पुलिस ने 23 वर्षीय दो युवकों को गिरफ्तार किया।
- 1.214 किलोग्राम गांजा जब्त, जिसकी कीमत ₹65,000 आंकी गई है।
- पुलिस ने डिजिटल वजन मशीन और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
कर्नाटक के मंगलुरु जिले में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। बजपे पुलिस ने एक विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान दो कथित ड्रग तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बंटवल तालुक के बेनजनपाडु के पास कलिगे गांव के निवासी रक्षित (23) और अक्षय बी. (23) के रूप में हुई है।
घटनाक्रम के अनुसार, शनिवार को पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्धों को स्कूटर पर देखा गया। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, तो आरोपियों ने रुकने के बजाय वाहन की गति बढ़ा दी और फरार होने की कोशिश की। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उनका पीछा किया और अंततः उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 1.214 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला गांजा बरामद हुआ।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that the involvement of youths aged 23 in organized drug peddling indicates a growing trend of substance abuse and distribution networks in rural pockets of Bantwal. The use of digital weighing machines suggests a professionalized operation rather than casual usage.
नशीले पदार्थों की तस्करी अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में युवाओं का इस जाल में फंसना एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गया है।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने यह खेप मारीपल्ला के एक व्यक्ति से प्राप्त की थी और वे इसे अपने ग्राहकों को बेचने जा रहे थे। पुलिस अब उस मुख्य सप्लायर की तलाश कर रही है जिसने इन युवकों को गांजा उपलब्ध कराया था।
आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम की धारा 8(C) और 20(B)(II) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
Frequently Asked Questions
1. आरोपियों से क्या-क्या बरामद हुआ?
पुलिस ने 1.214 किग्रा गांजा, एक डिजिटल वजन मशीन, दो मोबाइल फोन और दो दोपहिया वाहन जब्त किए हैं।
2. आरोपियों को किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है?
उन्हें NDPS एक्ट की धारा 8(C) और 20(B)(II) के तहत गिरफ्तार किया गया है।