मुंबई के अरीब मजीद पर अब यूएपीए की धारा 17 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोप है। अदालत ने मजीद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस अतिरिक्त धारा को हटाने की मांग की गई थी।
- अदालत ने अरीब मजीद की यूएपीए की अतिरिक्त धारा हटाने की याचिका को खारिज किया।
- एनआईए ने पांचवीं पूरक चार्जशीट दाखिल कर नया साक्ष्य पेश किया है।
- धारा 17 के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास का प्रावधान है।
- मजीद पर 2014 में आईएसएल से जुड़ने का आरोप है।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अरीब मजीद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की अतिरिक्त धारा लगाने की अनुमति दे दी है। यह मामला इस्लामिक स्टेट (IS) में शामिल होने के लिए इराक और सीरिया की यात्रा करने के आरोपों से जुड़ा है।
न्यायालय का सख्त रुख
शुक्रवार को, विशेष न्यायाधीश सी एस बविस्कर ने मजीद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें धारा 17 के तहत आरोपों को हटाने की मांग की गई थी। धारा 17 विशेष रूप से आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाने से संबंधित है, जिसके लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला स्थापित करने से रोका नहीं जा सकता और अतिरिक्त धारा लगाने से आरोपी के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला साल 2014 का है, जब अरीब मजीद, जो उस समय 21 वर्ष के थे, कल्याण (मुंबई के पास) के तीन अन्य युवकों के साथ तीर्थयात्रा के बहाने भारत से बगदाद के लिए निकले थे। आरोप है कि वे वहां जाकर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) में शामिल हो गए थे।
BozokMedia विश्लेषण: कानूनी जटिलताएँ
BozokMedia विश्लेषण दिखाता है कि एनआईए (NIA) द्वारा पांचवीं पूरक चार्जशीट दाखिल करना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि मजीद ने तर्क दिया कि एजेंसी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अदालत ने माना कि एनआईए केवल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मंजूरी आदेश को रिकॉर्ड करना चाहती है।
आतंकवाद विरोधी मामलों में साक्ष्यों की निरंतरता और नई धाराओं का समावेश जांच एजेंसियों की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
मामले की सुनवाई के अंतिम चरणों में होने के कारण, यह नया मोड़ मजीद के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ा सकता है। अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि मजीद को अभियोजन पक्ष के दावों का खंडन करने का पूरा अवसर मिलेगा।
ऐतिहासिक संदर्भ
भारत में यूएपीए के तहत आतंकवाद से जुड़े मामलों में पिछले दशक में तेजी आई है, विशेष रूप से आईएसएल जैसे वैश्विक आतंकी समूहों के नेटवर्क को तोड़ने के प्रयासों के तहत।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: यूएपीए की धारा 17 क्या है?
उत्तर: यह धारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने या उसे उपलब्ध कराने से संबंधित है।
प्रश्न 2: अरीब मजीद पर क्या आरोप हैं?
उत्तर: उन पर 2014 में तीर्थयात्रा के बहाने विदेश जाकर आईएसएल में शामिल होने का आरोप है।