ओडिशा के राउरकेला रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी ने महिला यात्री को कन्फर्म टिकट दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है।
- राउरकेला स्टेशन के वाल्व रूम में हुई घटना।
- आरोपी का नाम कपिलेश्वर सिंह है, जो रेलवे का वाल्व मैन है।
- महिला को कन्फर्म टिकट दिलाने का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया गया।
- पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(b) के तहत मामला दर्ज किया है।
ओडिशा के राउरकेला रेलवे स्टेशन से एक बेहद चौंकाने वाली और हृदयविदारक घटना सामने आई है। एक महिला यात्री ने रेलवे के एक कर्मचारी पर स्टेशन परिसर के भीतर ही उसके साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला ओडिशा के नुआपाड़ा जिला की निवासी है। वह गुरुवार तड़के बेंगलुरु जाने के लिए राउरकेला स्टेशन पहुंची थी। चूंकि उसके पास कन्फर्म टिकट नहीं था, इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे अपना शिकार बनाया। आरोपी की पहचान 54 वर्षीय कपिलेश्वर सिंह के रूप में हुई है, जो रेलवे के IOW (इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स) विभाग में वाल्व मैन के पद पर कार्यरत है।
घटना का क्रम
शिकायत के मुताबिक, सिंह ने महिला को आश्वासन दिया कि वह उसे यात्रा के लिए कन्फर्म टिकट दिलाने में मदद करेगा। इसी झांसे में आकर महिला उसके साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित एक वाल्व रूम में चली गई। वहां आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।
रेलवे परिसर के भीतर इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करती हैं।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि रेलवे स्टेशनों पर तैनात सुरक्षा बल (RPF और GRP) की मौजूदगी के बावजूद, स्टेशन के तकनीकी कमरों (जैसे वाल्व रूम) में अनियंत्रित पहुंच अपराधियों के लिए आसान रास्ता प्रदान करती है। यह मामला न केवल एक आपराधिक कृत्य है, बल्कि यह रेलवे प्रशासन की निगरानी प्रणाली पर भी सवाल उठाता है।
घटना के बाद महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए राउरकेला सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(b) के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। चक्रधरपुर डिवीजन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी के खिलाफ सख्ततम कार्रवाई की जाएगी।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: आरोपी पर कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है?
उत्तर: आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(b) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
प्रश्न 2: क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है?
उत्तर: हाँ, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने आरोपी कपिलेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।