तेलंगाना खाद्य सुरक्षा विभाग ने हैदराबाद के वेन्नेला फूड कोर्ट में कई गंभीर स्वच्छता और सुरक्षा उल्लंघन पाए। बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस के संचालन, ड्रेन के पास भोजन रखना और टूटा अंडा उपयोग प्रमुख समस्याएँ थीं।
मुख्य बिंदु
- एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं था
- भोजन ड्रेन के पास रखा गया
- टूटा अंडा और अस्वच्छ किचन मिला
तेलंगाना खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 27 जुलाई को हैदराबाद के सरूनगर स्थित वेन्नेला फूड कोर्ट का निरीक्षण किया और कई गंभीर खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता उल्लंघन पाए। विभाग के अनुसार, इस प्रतिष्ठान के पास वैध फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) लाइसेंस नहीं था।
निरीक्षण में पता चला कि तैयार भोजन को नालियों के पास रख दिया गया था, अखबारों पर ढका और बिना उचित पैकेजिंग के रखा गया था। इसके अलावा, टूटे हुए अंडों का उपयोग करके भोजन तैयार किया जा रहा था, जिससे खाद्य विषाक्तता का जोखिम बढ़ गया।
भोजन तैयार करने वाले कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता भी खराब पाई गई; रसोई, धुलाई क्षेत्र और एग्जॉस्ट सिस्टम में तेल और गंदगी जमा थी। विभाग ने यह भी नोट किया कि कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस रिकॉर्ड और कीट नियंत्रण रिकॉर्ड अनुपलब्ध थे।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that such violations not only endanger public health but also erode consumer trust in Hyderabad’s burgeoning food‑court culture, potentially affecting tourism and local businesses.
"खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी से बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है," कहते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. अनीता राव।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: क्या वेन्नेला फूड कोर्ट को तुरंत बंद किया गया?
उत्तर: विभाग ने उल्लंघनों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन बंद करने का अंतिम निर्णय अदालत के आदेश पर निर्भर करेगा।
प्रश्न 2: उपभोक्ता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे सुरक्षित भोजन खा रहे हैं?
उत्तर: हमेशा वैध FSSAI लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों को चुनें, भोजन की पैकेजिंग और स्टोरेज पर ध्यान दें, और साफ‑सुथरे वातावरण की जाँच करें।