कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और स्वच्छता से जुड़े उल्लंघनों को 15 दिनों के भीतर सुधारने का निर्देश दिया है। यदि वे अनुपालन नहीं करते हैं, तो विभाग फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई करेगा।
- सभी खाद्य व्यवसायियों को 15 दिनों में उल्लंघन सुधारने का आदेश
- नॉन‑कम्प्लायंस पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
- सुरक्षित, स्वच्छ और प्रमाणित भोजन सुनिश्चित करने की अनिवार्यता
विशेष निरीक्षण के बाद नया निर्देश
कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 20 अगस्त को जारी किए गए एक सलाहपत्र में कहा कि राज्य भर में किए गए विशेष निरीक्षण ड्राइव में कई गैर‑अनुपालन के मामले सामने आए। इस कारण सभी खाद्य व्यवसायियों (एफबीओ) को 15 दिनों के भीतर सुधारात्मक कदम उठाने का आदेश दिया गया।
फिर से निरीक्षण की प्रक्रिया
निर्देश के अनुसार, निर्धारित अवधि के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुनः निरीक्षण करेंगे। यदि उल्लंघन बरकरार रहता है तो फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 तथा सम्बंधित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एफएसएसएआई लाइसेंस का अनिवार्य होना
विभाग ने सभी खाद्य व्यवसायियों को वैध फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) लाइसेंस या पंजीकरण रखने और उससे जुड़े शर्तों का पालन करने की याद दिलाई। केवल सुरक्षित और पोषक भोजन ही तैयार, संग्रहीत और बेचा जाना चाहिए।
कच्चा माल और भंडारण पर कड़ी निगरानी
कच्चे माल को भरोसेमंद स्रोतों से खरीदने और स्वच्छ, खाद्य‑सुरक्षित कंटेनरों में उचित तापमान पर संग्रहीत करने का निर्देश दिया गया। बॅच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि की जाँच अनिवार्य है; ख़राब या समाप्त उत्पादों को तुरंत अलग करके नष्ट किया जाना चाहिए।
स्वच्छता, कीट नियंत्रण और बुनियादी ढाँचा
रसोई, खाद्य तैयारी और भंडारण क्षेत्रों, फर्श, दीवारों, छतों सहित सभी बुनियादी ढाँचे को स्वच्छ, सूखा और उचित स्थिति में रखना आवश्यक है। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए। बर्तन, कटिंग बोर्ड, चाकू आदि को सही ढंग से साफ‑सफ़ाई और सैनिटाइज़ किया जाना चाहिए।
तापमान, जल और व्यक्तिगत स्वच्छता
दूध, मांस, अंडे और तैयार खाद्य पदार्थों को निर्धारित तापमान पर संग्रहीत करना अनिवार्य है। रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र आदि को कार्यशील स्थिति में रखना चाहिए। खाद्य कर्मियों को साफ कपड़े, सिर पर कवर और एप्रन पहनना तथा हाथों की उचित स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है।
लेबलिंग और रिकॉर्ड‑रखरखाव
पैकेज्ड खाद्य पर FSSAI नियमों के अनुसार अनिवार्य लेबलिंग जानकारी होनी चाहिए। भ्रामक दावे या झूठी जानकारी के खिलाफ चेतावनी दी गई। साथ ही, खरीद, भंडारण, तापमान नियंत्रण, सफ़ाई, कीट नियंत्रण तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण से जुड़े रिकॉर्ड को बनाये रखना और निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that stringent enforcement in Karnataka sets a precedent for other Indian states, potentially raising nationwide food safety standards and protecting consumer health on a larger scale.
"Consistent compliance with FSSAI norms not only safeguards public health but also enhances the credibility of the food industry," says Dr. Anjali Rao, food safety consultant.
Frequently Asked Questions
Q1: यदि 15‑दिन के भीतर उल्लंघन सुधारा नहीं गया तो क्या दंड होगा?
A: विभाग फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या व्यवसाय बंद करने की कार्रवाई कर सकता है।
Q2: छोटे स्तर के स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर यह आदेश लागू होगा?
A: हाँ, सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर, चाहे वह रेस्तरां हो या स्ट्रीट विक्रेता, इस निर्देश के दायरे में आते हैं।