महाराष्ट्र की खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सभी स्कूलों में कैंटीन लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है और स्कूल परिसर के 50 मीटर के भीतर जंक फ़ूड, शर्करा‑युक्त स्नैक्स और ऊर्जा पेय पर प्रतिबंध लगाया है। यह कदम दो करोड़ से अधिक छात्रों के पोषण को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मुख्य बिंदु
- स्कूल कैंटीन को लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं तक सीमित
- स्कूल परिसर के 50 मीटर के भीतर HFSS खाद्य पर पूर्ण प्रतिबंध
- नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई, दो बार वार्षिक निरीक्षण
नया नियम क्या है?
महाराष्ट्र के FDA ने 28 जुलाई को एक अनुपालन आदेश जारी किया, जिसके तहत सभी स्कूलों को कैंटीन संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया। यदि स्कूल स्वयं कैंटीन चलाना चाहता है, तो उसे FDA से लाइसेंस लेना होगा।
कौन से खाद्य पदार्थ प्रतिबंधित हैं?
वडा पाव, आइसक्रीम, ऊर्जा पेय और अन्य हाई‑फैट, शुगर, सॉल्ट (HFSS) वाले उत्पादों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर 50 मीटर के दायरे में प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध सरकारी एवं निजी दोनों स्कूलों पर लागू होगा, जिसमें 22 महीने से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है।
निष्पादन और निगरानी
स्कूल प्रबंधन को नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। गैर‑अनुपालन पर संबद्धता रद्द करने सहित कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। FDA निरीक्षक हर स्कूल का कम से कम दो बार वार्षिक निरीक्षण करेंगे।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that restricting junk food near schools can reduce childhood obesity rates by up to 15% over five years, fostering better long‑term health outcomes for millions of Indian children.
"शिक्षा के साथ पोषण का संतुलन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अनिवार्य है," डॉ. अनीता शर्मा, बाल पोषण विशेषज्ञ ने कहा।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: क्या स्कूल के बाहर के विक्रेता भी इस नियम के दायरे में आएंगे?
उत्तर: हाँ, स्कूल की सीमा के भीतर 50 मीटर के दायरे में सभी विक्रेताओं को HFSS उत्पाद बेचने से प्रतिबंधित किया गया है।
प्रश्न 2: यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या दंड होगा?
उत्तर: गैर‑अनुपालन पर FDA संबद्धता रद्द करने, लाइसेंस रद्द करने या कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है।