महाराष्ट्र की फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के परिसर में स्थित पाँच भोजन आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए। निरीक्षण में लाइसेंस उल्लंघन और गंभीर स्वच्छता दोष पाए गए।

  • एमसीए परिसर में पाँच रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित
  • लाइसेंस शिरके इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चल रहा था
  • हाइजीनी, स्टोरेज और फूड‑हैंडलिंग में गंभीर उल्लंघन

महाराष्ट्र के फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफ़डीए) ने बँड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के पाँच भोजन‑पेय आउटलेट्स के लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिए। निरीक्षण के बाद पता चला कि लाइसेंस एमसीए के नाम पर है, पर वास्तविक संचालन शिरके इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जा रहा था।

एमसीए परिसर और लाइसेंस की पृष्ठभूमि

एमसीए ने 2006 के फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत चार रेस्तरां और एक स्नैक काउंटर को अलग‑अलग लाइसेंस प्रदान किए थे। लेकिन शिरके इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो खाद्य व्यवसाय के लिए पात्र नहीं है, ने इन लाइसेंसों का दुरुपयोग किया।

निरीक्षण में उजागर हुई विसंगतियां

ऑगस्ट 20 को किए गए जाँच में रेफ़्रिजरेटर में बर्फ जमी, दरवाज़ों के गैस्केट गंदे, तापमान कैलिब्रेशन खराब और रसोई में फिसलन वाली सतहें पाई गईं। साथ ही बर्तनों, उपकरणों और पैकेजिंग में सफ़ाई की कमी, फलों‑सब्जियों का सड़ना और तेल की गुणवत्ता‑जाँच न होना प्रमुख उल्लंघन थे।

नियामक कार्रवाई

एफ़डीए ने बताया कि लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के कारण चार लाइसेंस और एक पंजीकरण प्रमाणपत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इस कार्रवाई में एमसीए परिसर के परमिट रूम, पवेलियन, मेडिटेरेनियन, ओरिएंटल स्विंग और क्लबवे व पेस्ट्री काउंटर शामिल हैं।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that repeated hygiene lapses in high‑traffic venues like sports clubs can trigger widespread food‑borne illness outbreaks, undermining public confidence in food safety regulations.

"भोजन सुरक्षा में छोटे‑छोटे लापरवाह कदम भी बड़े स्वास्थ्य जोखिम बन सकते हैं," कहती हैं डॉ. अंजलि मेहता, खाद्य सुरक्षा सलाहकार।

Historical Background

पिछले दो वर्षों में एफ़डीए ने मुंबई में कई बड़े रेस्तरां पर समान कार्रवाई की है, जिसमें मुलुंड के चाइना टाउन फास्ट फ़ूड सेंटर और महिम के कैफ़े कैडेल शामिल थे। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि राज्य नियामक अब लाइसेंस उल्लंघन को लेकर शून्य‑सहिष्णुता अपना रहा है।

Did You Know?: एफ़डीए को किसी भी खाद्य व्यवसाय के लाइसेंस को निलंबित करने का अधिकार है, चाहे वह लाइसेंसधारक का नाम किसी भी संस्था पर हो।

Frequently Asked Questions

Q1: क्या निलंबित रेस्तरां फिर से खोल सकते हैं?

A: उन्हें सही लाइसेंसधारक के तहत नया लाइसेंस प्राप्त करना होगा और सभी उल्लंघनों को ठीक करना होगा।

Q2: ग्राहक कैसे जांच सकते हैं कि किसी रेस्तरां का लाइसेंस वैध है?

A: एफ़डीए की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी सक्रिय लाइसेंसों की सूची उपलब्ध है।