हरियाणा सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू हो गई है, जिसके तहत 30 लाख रुपये तक की ईवी पर 100% टैक्स छूट मिलेगी। यह कदम प्रदूषण कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

  • 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% मोटर वाहन टैक्स की छूट।
  • 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली ईवी पर 50% टैक्स की छूट।
  • केवल हरियाणा में पंजीकृत और खरीदी गई गाड़ियों पर ही यह लाभ मिलेगा।
  • गुरुग्राम और बादशाहपुर में पहली बार इस नीति के तहत पंजीकरण शुरू।

हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति अब धरातल पर उतर आई है। मंगलवार से गुरुग्राम और बादशाहपुर उप-मंडलों में इस नई कर छूट नीति के तहत पहली इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण शुरू हो गया है। यह नीति 21 अगस्त से प्रभावी हो चुकी है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है।

टैक्स छूट का गणित: कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती?

सरकार ने टैक्स छूट को वाहनों की कीमत के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा है। नई बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये तक है, उन्हें मोटर वाहन कर से 100% की पूर्ण छूट दी जाएगी। वहीं, यदि आप एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 30 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 50% टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।

गुरुग्राम के उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य नागरिकों को वित्तीय राहत प्रदान करना और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग प्रदूषण को कम करने और एक स्वच्छ, हरित परिवहन प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगा।

BozokMedia विश्लेषण: हरियाणा की हरित क्रांति

BozokMedia विश्लेषण दिखाता है कि हरियाणा पहले से ही भारत में ईवी अपनाने के मामले में अग्रणी राज्यों में से एक है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में हरियाणा में लगभग 1.69 लाख इलेक्ट्रिक वाहन (ई-रिक्शा, स्कूटर और कारें) पंजीकृत किए गए थे। इनमें से लगभग 48.4% ई-रिक्शा थे, जो दर्शाता है कि राज्य में सूक्ष्म-परिवहन क्षेत्र में ईवी की मजबूत पकड़ है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और मजबूत बुनियादी ढांचा दोनों का होना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण चेतावनी: अन्य राज्यों के खरीदारों के लिए नियम

Badshahpur SDM संजीव सिंगला ने स्पष्ट किया है कि यह कर छूट केवल उन खरीदारों के लिए उपलब्ध है जो अपने इलेक्ट्रिक वाहन हरियाणा में ही खरीदेंगे और पंजीकृत करेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो वह इस मोटर वाहन कर छूट योजना का पात्र नहीं होगा।

प्रशासन ने सलाह दी है कि वाहन खरीदने से पहले सभी लागू नियमों और पात्रता शर्तों की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें ताकि बाद में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत सरकार के FAME-II जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रोत्साहनों के बाद, अब हरियाणा जैसे राज्य अपने स्वयं के विशिष्ट कर मॉडल पेश कर रहे हैं। यह राज्य को देश के 'इलेक्ट्रिक हब' के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, विशेष रूप से गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक क्षेत्रों में।

Frequently Asked Questions

1. क्या मैं दिल्ली से खरीदी गई इलेक्ट्रिक कार पर हरियाणा में टैक्स छूट पा सकता हूँ?
नहीं, यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर लागू है जो हरियाणा में खरीदे और पंजीकृत किए गए हैं।

2. 35 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार पर कितना टैक्स देना होगा?
30 लाख से अधिक की कीमत वाली कारों पर आपको 50% मोटर वाहन टैक्स की छूट मिलेगी।

Did You Know?: हरियाणा में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में ई-रिक्शा की संख्या सबसे अधिक है, जो शहरी गतिशीलता में उनकी बड़ी भूमिका को दर्शाता है।