विजयापुरा के जिला कलेक्टर डॉ. आनंद के. ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे। 23 सितंबर तक नए पंजीकरण और सुधार के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।
- पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और सुधार के लिए 23 सितंबर तक का समय।
- 19 और 20 सितंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- 24,524 संदिग्ध मतदाताओं के सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
- युवा मतदाताओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा।
विजयापुरा के जिला कलेक्टर डॉ. आनंद के. ने मतदाता सूची के विशेष व्यापक संशोधन-2026 (SIR) प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अत्यंत सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि जिले का एक भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
कलेक्ट्रेट के केसवान सभागार में आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिला कलेक्टर ने बताया कि 24 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। जिन नागरिकों के नाम इस सूची में नहीं हैं या जो नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहते हैं, वे 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
सत्यापन प्रक्रिया और पारदर्शिता
प्रशासन वर्तमान में उन 24,524 मतदाताओं की जांच कर रहा है जिनका डेटा तार्किक रूप से मेल नहीं खा रहा है या जो 2002 की सूची से मैप नहीं हो पाए हैं। इन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। डॉ. आनंद ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि केवल दस्तावेजों की कमी के आधार पर किसी का नाम तुरंत न काटें, बल्कि उन्हें एक और अवसर प्रदान करें। उन्होंने निर्देश दिया कि केवल मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर ही नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that such rigorous verification processes are critical to eliminating 'ghost voters' and ensuring the sanctity of the democratic process. By integrating Talatis and Data Entry Operators, the administration is attempting to minimize human error in a high-stakes electoral exercise.
"The integrity of an election depends entirely on the accuracy of the voter roll; an inclusive list is the first step toward a true democracy."
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय प्रशासन के सहयोग से मतदाताओं तक पहुंचें। यदि कोई नोटिस मिलने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है, तो अधिकारी उन्हें व्यक्तिगत रूप से कॉल करें और सक्रियता दिखाएं।
विशेष अभियान और आवेदन प्रक्रिया
युवा मतदाताओं और छूटे हुए लोगों के लिए 19 और 20 सितंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है:
| उद्देश्य | फॉर्म नंबर |
|---|---|
| नया नाम जोड़ना | फॉर्म 6A |
| अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए | फॉर्म 7 |
| नाम हटाना (आपत्ति) | फॉर्म 8 |
| पता/नाम सुधार | ऑनलाइन/ऑफिस |
नागरिक भारतीय चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: पात्र मतदाता 23 सितंबर तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
प्रश्न 2: विशेष अभियान शिविर कब और कहां आयोजित किए जाएंगे?
उत्तर: 19 और 20 सितंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।