दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 2026-27 सत्र के लिए निजी स्कूलों में रिक्त EWS और फ्रीशिप सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। अभिभावक 20 सितंबर तक कक्षा 2 से 9 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदन की अवधि 8 सितंबर से 20 सितंबर 2026 तक है।
  • निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 2 से 9 तक की सीटें उपलब्ध हैं।
  • 24 सितंबर को कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से चयन किया जाएगा।
  • EWS पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और फ्रीशिप श्रेणी की रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया उन निजी स्कूलों के लिए है जो सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर बने हैं।

शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के अनुसार, इच्छुक अभिभावक 8 सितंबर से 20 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। सफल उम्मीदवारों का चयन 24 सितंबर को होने वाले कंप्यूटरीकृत ड्रॉ (लॉटरी) के माध्यम से किया जाएगा।

पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज

EWS श्रेणी के लिए, बच्चे के परिवार के पास दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी एक वैध आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम हो। इसके अलावा, निर्धारित नियमों के तहत वैध BPL या खाद्य सुरक्षा कार्ड भी स्वीकार किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए बच्चे का दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है।

कक्षा आयु सीमा (31 मार्च 2026 तक)
कक्षा 2 6–7 वर्ष
कक्षा 9 13–14 वर्ष

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि ये मध्य-सत्र प्रवेश अवसर उन छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो प्राथमिक प्रवेश चूक गए थे या जिनकी वित्तीय स्थिति में बदलाव आया है। सरकारी भूमि पर बने निजी स्कूलों में इन सीटों को अनिवार्य करना सामाजिक-आर्थिक वर्गों के बीच शैक्षिक अंतर को पाटने का एक प्रयास है, हालांकि सीमित सीटों के कारण प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक रहती है।

"निजी संस्थानों में EWS छात्रों का समावेश शहरी शिक्षा प्रणालियों में सामाजिक समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

शिक्षा निदेशालय ने पंजीकरण प्रक्रिया के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। एक मोबाइल नंबर पर केवल एक ही पंजीकरण की अनुमति है; डुप्लिकेट आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। साथ ही, अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे की आयु निर्धारित कक्षा के अनुसार सही हो।

क्या आप जानते हैं?: भारत में निजी स्कूलों के लिए EWS कोटा एक कानूनी अधिदेश है, खासकर उन स्कूलों के लिए जिन्हें सरकार से रियायती दरों पर भूमि मिली है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: यदि मैं आवेदन में गलत पता देता हूँ तो क्या होगा?
DoE ने चेतावनी दी है कि गलत पते या फर्जी दस्तावेज देने पर आवंटित सीट रद्द की जा सकती है।

प्रश्न 2: क्या वह बच्चा दोबारा आवेदन कर सकता है जिसने पहले EWS लाभ लिया है?
नहीं, जिन बच्चों ने संबंधित कक्षाओं में पहले ही EWS लाभ प्राप्त कर लिया है, वे इन रिक्त सीटों के लिए दोबारा आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।